ग्राम पंचायत लटुआ की सरपंच महेश्वरी साहु को बर्खास्त
रिपोर्ट: जे के मिश्र
छत्तीसगढ़ बिलासपुर के बलौदाबाजार जिले में एसडीएम ने ग्राम पंचायत लटुआ की सरपंच महेश्वरी साहु को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा, उन्हें आगामी छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है। एसडीएम अमित कुमार गुप्ता ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40(1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटा दिया है। साथ ही, अधिनियम की धारा 40(2) के तहत उन्हें आगामी छह वर्षों के लिए पंचायत अधिनियम के अधीन चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत लटुआ के ग्रामीणों ने सरपंच महेश्वरी साहु के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। जनपद सीईओ द्वारा गठित जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में यह खुलासा किया कि ग्राम पंचायत और ग्रामसभा के प्रस्ताव के आधार पर सभी कार्य किए गए, लेकिन पंजी में 16 देयकों का भुगतान किया गया। इन देयकों के लिए कोई व्यय प्रमाणक नहीं मिले। बिना प्रमाणक के भुगतान किए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत 401430 रुपये (चार लाख एक हजार चार सौ तीस रुपये) की वसूली और धारा 40 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।
इस मामले में, अनावेदिका सरपंच महेश्वरी साहु ने मौखिक तर्क प्रस्तुत किया कि उन्होंने सभी कार्य कराए हैं, लेकिन देयक कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने द्वितीय प्रति की मांग की थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदाबाजार के जांच प्रतिवेदन और अनावेदिका के तर्कों से यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत लटुआ के सरपंच और सचिव ने विभिन्न फर्मों को कुल 4 लाख एक हजार 430 रुपये का भुगतान किया, लेकिन देयक प्रमाणक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। यह छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत छत्तीसगढ़ पंचायत लेखा नियम 1999 की लेखा प्रक्रिया और अभिलेख नियम 37 के विपरीत है। सरपंच महेश्वरी साहु द्वारा पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण उन्हें पद से हटाना लोकहित में आवश्यक है।