
रिपोर्टर – गोलू बैरागी
गुना
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, अवैध रिफिलिंग रोकने तथा व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी गुना अवधेश पांडेय के निर्देशन में कार्यवाही की गई। आज श्री गणेश चूल्हा सर्विस सेंटर, महावीरपुरा पुल के नीचे गुना की दुकान पर 04 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिल करने हेतु आधा हॉर्सपावर की दो मोटरें, पाइप और रेगुलेटर के साथ, चार पीतल के छोटे रिफिलर तथा एक लोहे की बांसुरी पाई गईं। इसके अतिरिक्त महाकाल गैस सर्विस महावीरपुरा पुल के पास से एक घरेलू गैस सिलेंडर और 03 रिफिलर बरामद किए गए। इन सभी मामलों में संचालकों द्वारा रिफिलिंग के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए।
इस प्रकार कुल 05 घरेलू गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए। ज़ब्त किए गए सिलेंडरों को विवेक गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया है। दोनों दुकानों के संचालकों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जांच दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती इंदू शर्मा एवं श्री आशीष चतुर्वेदी सम्मिलित रहे। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।









