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बच्चों के मूल अधिकारों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित

रिपोर्ट  करनसिंह

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्रीमती सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में शासकीय नं. 1 स्कूल लश्कर रोड भिण्ड में पॉस्को एक्ट 2012, नालसा (वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजनाएं 2015) बच्चों को मैत्रीपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों के मूल अधिकारों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त विद्यालय में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित श्री विवेक माल, न्यायाधीश भिण्ड एवं श्री सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड ने लैंगिक अपराधों के संबंध में विस्तार से बताया गया कि बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या बच्चों के साथ गलत भावना से की गयी सभी हरकतें पॉस्को एक्ट एवं लैंगिक अपराधों की श्रेणी में आती हैं। इन सभी अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरूद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकधाम हेतु विशेष कानून लागू किये गए हैं उनके बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया एवं इन अपराधों से हमें किस प्रकार से दूर रहना चाहिए इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदाय की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क, के अंतर्गत सभी बालक जोकि 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं, को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हैं, जिसके तहत् प्रत्येक अभिभावक का यह कानूनी दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजें तथा विद्यालय को कानूनी रूप से प्रतिबद्ध किया गया है कि वे बच्चों को अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षा प्रदाय करें।

इसी क्रम में श्री सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड ने विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरूद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘‘धारा 12’’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष निःशुल्क विधिक सहायता की मांग कर, प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक एवं विधिक साक्षरता क्लब के सचिव श्री धीरज सिंह गुर्जर, विद्यालय का समस्त स्टॉफ, छात्र एवं श्री रामाधर पुरोहित पी0एल0ही0 भिण्ड उपस्थित रहे।

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