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पैरेेंट्स की अनुमति के बिना सांता क्लॉज नही बन पाएंगे विद्यार्थी जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी  स्कूलों को जारी किया आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

रिपोर्ट  किशोर सिंह राजपूत

शाजापुर। आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वे बच्चों के अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेने के बाद ही उनके बच्चों को सांता क्लॉज बनाएं।

25 दिसंबर को आने वाले क्रिसमस त्यौहार से पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक नया आदेश जारी हुआ है। विहिप के विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को आदेश जारी किया कि क्रिसमस के मौके पर छात्रों को सांता क्लॉज बनाने से पहले विद्यालय संचालकों को पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से जिले के सभी स्कूलों को यह आदेश भेजा गया।

तो होगी एक पक्षीय कार्यवाही

जारी आदेश में कहा गया है कि क्रिसमस के त्योहार पर विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थी भाग लेने के लिए सांता क्लॉज बन जाते हैं। लेकिन शाजापुर जिला शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि आगामी समय में निजी विद्यालयों को क्रिसमस त्यौहार पर, छात्रों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने से पहले उनके माता-पिता से लिखित में परमिशन लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे के नाम से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि कोई स्कूल संचालक बिना माता-पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग दिलाता है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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