
रिपोर्टर – संजय मस्कर
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड क्षेत्र में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मृत्यु हुई थी। दिशा की मृत्यु के छह दिन बाद, 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की नए सिरे से जांच और CBI जांच की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी मांगी। कोर्ट ने घटनास्थल के CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संबंधित बिंदुओं पर भी सवाल किए। दिशा सालियान की मौत के बाद पुलिस ने प्रारंभ में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी। बाद की जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। वर्ष 2023 में मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था। सुनवाई के दौरान पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। कोर्ट ने रिपोर्ट में दर्ज चोटों तथा निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित जानकारी पर स्पष्टीकरण मांगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का उल्लेख किया गया था तथा सिर की चोट को मृत्यु का कारण बताया गया था। पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि अब तक की जांच में यौन अपराध से संबंधित कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। पुलिस ने गवाहों के बयान और उपलब्ध जांच सामग्री के आधार पर दिशा की मौत को ऊंचाई से गिरने की घटना बताया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मामले में CBI जांच और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे मामले की जांच नए सिरे से किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।









