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दीपावली से पहले प्रशासन ने जारी किए अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस के निर्देश 15 से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन, 2 से 11 नवंबर तक होगा लाइसेंस का नवीनीकरण; सुरक्षित स्थानों पर ही लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें

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Bureau Report

रिपोर्टर – अक्षय भट्ट,

नीमच, 9 अक्टूबर। आगामी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी के सुरक्षित विक्रय एवं भंडारण के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने अस्थाई आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण और दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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निर्देशों के अनुसार, अस्थाई आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस के लिए 15 से 22 अक्टूबर 2026 तक एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदकों को निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा। पूर्व से प्रचलित एवं वैध अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस का नवीनीकरण 2 से 11 नवंबर तक किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत रहेंगे।

सुरक्षित स्थानों पर निर्धारित होंगी दुकानें नीमच शहर में आतिशबाजी की दुकानों के लिए स्थान का चयन अनुविभागीय दंडाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री संयुक्त रूप से करेंगे। चयनित स्थल का लेआउट कलेक्टर कार्यालय से स्वीकृत कराया जाएगा।

अन्य अनुभागों में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षित स्थलों का निर्धारण किया जाएगा। दुकानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाएगा। धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों और प्रतिबंधित क्षेत्रों के पास आतिशबाजी की दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों का आवंटन स्वीकृत लेआउट के अनुसार किया जाएगा। दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी अनिवार्य प्रशासन ने दुकानों के निर्माण एवं व्यवस्था को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुकानों के शेड अग्निरोधी सामग्री अथवा लोहे की चादरों से बनाए जाएंगे। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानों को आमने-सामने स्थापित नहीं किया जाएगा। दुकानों और उनके आसपास निर्धारित तीन मीटर के क्षेत्र में तेल या गैस के लैंप, खुली बत्तियों तथा कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित मानकों के अनुरूप की जाएगी और आतिशबाजी को अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखा जाएगा। अग्नि सुरक्षा के लिए रहेंगे आवश्यक इंतजाम आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर पटाखों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी को अपनी दुकान के सामने रेत एवं पानी से भरी बाल्टियां तथा अन्य आवश्यक अग्निशमन उपकरण रखने होंगे। निर्धारित परिसर में 24 घंटे फायर ब्रिगेड की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को शहरी और आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी के विक्रय से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। थोक विक्रेता वैध लाइसेंस की जांच करने के बाद ही फुटकर विक्रेताओं को आतिशबाजी बेच सकेंगे। अवैध विक्रय पर होगी नियमानुसार कार्रवाई प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के मध्य और आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी का अवैध विक्रय एवं भंडारण नहीं होने दिया जाए। निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विक्रय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विद्युत विभाग को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

24 घंटे सक्रिय रहेंगे नियंत्रण कक्ष दीपावली के दौरान विभागीय समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान और त्वरित कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालयों एवं नगरीय निकायों में 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। इनके दूरभाष नंबर पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, नीमच को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य दीपावली के दौरान आतिशबाजी के विक्रय एवं भंडारण को व्यवस्थित बनाना और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

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