
रिपोर्टर – पवन त्रिपाठी
सेमरिया/रीवा। थाना सेमरिया पुलिस ने पुराने विवाद को लेकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुख्य आरोपी समीर खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 15 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पकड़ा गया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक रीवा डॉ. गुरकरन सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के निर्देशन तथा एसडीओपी रूपेंद्र धुर्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सेमरिया शिवा अग्रवाल और पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
पुराने विवाद को लेकर मारपीट का मामला पुलिस के अनुसार, फरियादी राकेश ताम्रकार, पिता राममिलन ताम्रकार, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 13, कस्बा सेमरिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 मई 2026 को पुराने विवाद को लेकर समीर खान अपने चार अन्य साथियों के साथ उनके पास पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान गाली-गलौज कर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की शिकायत पर थाना सेमरिया में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(बी), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान मामले में धारा 118(2) बीएनएस भी जोड़ी गई।
मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी पुलिस द्वारा मामले में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 15 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर समीर खान, पिता मोबीन खान, उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, सेंहतरा, थाना सेमरिया, जिला रीवा को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना सेमरिया में अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। मामले में अन्य संबंधित व्यक्तियों के संबंध में आगे की कार्रवाई विवेचना के अनुसार की जाएगी।
पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय इस कार्रवाई में ललन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक हफीजुर्रहमान, आरक्षक विक्रम वर्मा, अनमोल श्रीवास्तव, प्रबल त्रिपाठी, संजय मांझी एवं जितेंद्र बागरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।









