दबंग केसरी की खबर का असर, बुलडोजर से 100-150 कब्रे ध्वस्त करने वाले भू माफियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

रिपोर्ट डॉ. आनंद दीक्षित
बुरहानपुर। दो दिन पूर्व ही दबंग केसरी ने “बुरहानपुर में भू माफियाओं का आतंक, मुस्लिम कब्रस्तान की कब्रों पर चलाया बुलडोजर 100-150 कब्रे की ध्वस्त”
वफ्फ संपत्तियों की बंदरबाट निरंतर जारी, वफ्फ बोर्ड बना मूक दर्शक
आरोपियों पर हो सकती हैं धारा 297 आईपीसी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हेडिंग के साथ कब्रिस्तान में चले बुलडोजर पर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। जिसका असर हुआ है। पुलिस थाना शिकारपुर में भू माफियाओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की उसी धारा 297 में एफआई आर दर्ज की है। जिसका जिक्र दबंग केसरी ने किया था। शिकारपुरा पुलिस द्वारा दर्ज एफ आई आर में उल्लेख किया गया हैं की मैं शाह बाजार बुरहानपुर रहता हूं टैक्समों कम्पनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करता हूं इलियास खान,
इलतेमास मेरे चाचा के लड़के है अतहर खान, मुजाहिद खान, सईद अहमद भी परिवार के है। रेणुका रोड गायत्री मंदिर शक्ती पीठ के पास हमारी पुश्तैनी जमीन है जिसका खसरा नम्बर 597(5) है जो 0.8760 हेक्टेयर जमीन हमारे पूर्वज वजीर खां, मंजूर खां, मो हबीब खां, मुज्जफर खां के नाम से रिकार्ड में दर्ज थी जो पूर्वजो ने कब्रों के लिये वक्फबोर्ड को दान दे दी। जो वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है उक्त जमीन पर हमारे परिवार के पूर्वजो की कब्रे बनी हुयी थी। शिकारपुरा, सिलमपुरा आस पास के समाज जन भी मृतक को वहां दफनाते है । उक्त कब्रस्तान की बाउंड्रीवाल एवं दो गेट भी लगे है। जहां पूरे कब्रस्तान में दो सौ से तीनसौ कच्ची पक्की कब्रे थी। दिनांक 01.01.2024 को शाम 05:30 बजे में रेणुका रोड से निकला तो देखा कब्रस्तान के पूर्वी भाग पूरा समतल दिखा तो मैंने चचेरे भाई इलियास खां व इलतेमास खां को फोन से बताया वे भी आये। गेट के अन्दर जाकर उसने देखा कब्रस्तान के टेकडे की जमीन को जेसीबी से किसी अज्ञात बदमाश पूर्व तरफ की पूरी कब्रों को जेसीबी से बराबर कर दिया है। केवल पक्की दो तीन कब्र दिख रही है हमारे पूर्वजो की भी कब्रे दबा दी है। झाड़ियों को भी दबा दी है हमने पता किया दिनांक 01.01.2024 को दोपहर में नौमान खान पिता उस्मान खान निवासी अड्डे की मस्जिद के पास बुरहानपुर ने वहां सफाई करने के बहाने मोहम्मद अनीस उर्फ पप्पू पिता हनीफ मुस्लमान सिलमपुरा एवं मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद शरीफ मुस्लमान निवासी शिकारपुरा के साथ कब्रस्तान की जमीन पर कब्रो के स्थान को मिटाकर दबा दिया जिससे हमारे पूर्वजो के प्रति हमारी एवं समाज जन की भावनाओं को ठेस पहुंची है इनके द्वारा कब्रस्तान की जमीन को हडपने के उद्देश्य से जेसीबी चलवाकर कब्रो को नष्ट किया है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे। जिसके आधार पर नोमान खान उर्फ राजू पिता उस्मान खान, अड्डे की मस्जिद के पास शिकारपुरा, मोहम्मद अनीस उर्फ पप्पू मौलाना पिता मोहम्मद हनीफ, सिलमपुरा तथा मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद शरीफ के विरुद्ध भा द स की धारा 297 में एफ आई आर दर्ज कर विवेचना में लिया गया हैं।
आरोप सिद्ध हुए तो आरोपियों को किया जा सकता हैं एक वर्ष तक की सजा, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित
भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के अनुसार, जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मॄतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पॄथक् रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित,
इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । यह धारा संज्ञेय अपराध जो कर गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में आता हैं।
शिकायतकर्ता ने दबंग केसरी का आभार माना हैं। दबंग केसरी समाचार पत्र इसी तरह सत्य उजागर करने में हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा।