
Written by
Bureau Report
रिपोर्टर : बी. एल. पटेल
- डिंडौरी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जिला जेल के विभागीय कार्यों, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण और समय-सीमा बैठकों में उपस्थिति से संबंधित विषयों को लेकर जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 31 अगस्त 2026 को आयोजित समय-सीमा बैठक में जेल अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थिति दर्ज की गई। इसके चलते जेल विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी। बताया गया कि पूर्व में भी समय-सीमा बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त जेल से संबंधित दो शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें आवेदिका गायत्री बनवासी द्वारा शिकायत क्रमांक 39774316 के माध्यम से कार्यवाहक प्रमुख प्रहरी जयलाल कोल से संबंधित राशि के लेन-देन और व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। बाद में आवेदिका द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत कर बताया गया कि 18 अगस्त 2026 को उन्हें 13 हजार रुपये की राशि वापस की गई। इसी प्रकार घनश्याम साहू द्वारा शिकायत क्रमांक 39243155 के माध्यम से जेल में भोजन व्यवस्था से संबंधित अपनी बात दर्ज कराई गई थी। नोटिस में इन शिकायतों के संदर्भ में जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली, अधीनस्थ कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा भोजन व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है।कलेक्टर कार्यालय ने जेल अधीक्षक से विभागीय कार्यों के संचालन, अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी तथा जेल मैन्युअल के अनुसार व्यवस्थाओं के पालन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 का उल्लेख किया गया है।जेल अधीक्षक को नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के भीतर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय-सीमा बैठक में अनुपस्थिति के संबंध में 3 सितंबर 2026 तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।









