
रिपोर्ट – भगत राम शर्मा
भातमाहुल, मुक्ता राजा, सोंठी और सपिया में कार्रवाई; 62 लीटर महुआ शराब और 1160 किलो महुआ लाहन जब्त सक्ती। जिले में अवैध महुआ शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 13 और 14 सितंबर को भातमाहुल, मुक्ता राजा, सोंठी और सपिया में कार्रवाई की गई। दो दिनों में कुल 62 लीटर महुआ शराब तथा करीब 1160 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। मुक्ता राजा में बरामद करीब 1050 किलो महुआ लाहन का नमूना लेने के बाद शेष लाहन को मौके पर नष्ट किया गया। कलेक्टर सक्ती एवं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। भातमाहुल में 10 लीटर महुआ शराब जब्त 13 सितंबर को आबकारी वृत्त जैजैपुर की टीम ने ग्राम भातमाहुल, थाना हसौद में सूचना के आधार पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सुनील कुमार पिता कन्हैया लाल के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी में दो प्लास्टिक जरीकेन में रखी कुल 10 लीटर महुआ शराब तथा चार प्लास्टिक बोरियों में करीब 60 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, च एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से रिमांड मिलने के बाद आरोपी को जेल दाखिल कराया गया। मुक्ता राजा में 36 लीटर शराब और 1050 किलो लाहन जब्त इसी दिन ग्राम मुक्ता राजा, थाना बाराद्वार में आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए तालाब में रखी 36 लीटर महुआ मदिरा तथा 70 प्लास्टिक बोरियों में करीब 1050 किलो महुआ लाहन बरामद किया। लाहन का नमूना लेने के बाद शेष सामग्री को मौके पर नष्ट किया गया। मामले में शराब के स्रोत और संबंधित लोगों के संबंध में जांच की जा रही है। सोंठी और सपिया में 22 लीटर महुआ शराब बरामद 14 सितंबर को आबकारी वृत्त सक्ती एवं मालखरौदा क्षेत्र की टीम ने ग्राम सोंठी और सपिया में कार्रवाई की। ग्राम सोंठी, थाना सक्ती निवासी नितेश सतनामी पिता मनोज सतनामी के मकान से अलग-अलग स्थानों पर रखी कुल 10 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। इसी तरह ग्राम सपिया, चौकी फगुरम निवासी संतोष भारती पिता सीताराम एवं राजेश बघेल पिता जम्मूलाल के रिहायशी मकानों से 6-6 लीटर, कुल 12 लीटर महुआ शराब बरामद हुई।14 सितंबर की कार्रवाई में कुल 22 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। तीनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से रिमांड मिलने के बाद तीनों को जेल दाखिल कराया गया। आबकारी टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका दो दिनों की कार्रवाई में आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए महुआ शराब एवं लाहन जब्त किया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल, आबकारी उपनिरीक्षक कोमल प्रसाद सिदार, घनश्याम प्रधान, मुख्य आरक्षक रघुनाथ पैकरा, आरक्षक संजीव भगत, मुरलीधर नायक, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव, भीम साहू तथा आबकारी स्टाफ बसंती चौधरी, परसराम कहरा और कमलेश यादव की भूमिका रही। आबकारी विभाग के अनुसार जिले में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।









