
रिपोर्ट : ओम सोनी
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण लॉटरी की नई तिथियां निर्धारित की गई हैं। अब जिला स्तर पर 23 सितंबर और उपखंड स्तर पर 24 सितंबर को आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह प्रक्रिया 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित थी।23 सितंबर को जिला स्तर पर होगी प्रक्रिया 23 सितंबर को जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्यों, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। वहीं 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने जारी किए निर्देश आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया को लेकर पंचायती राज विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला श्रेणी के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। यह प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार होगी। भवानीमंडी में 24 सितंबर को होगी आरक्षण प्रक्रिया उपखंड अधिकारी पूजा मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफ/पंचायत/2026/93-95 के अनुसार पंचायत समिति भवानीमंडी क्षेत्र के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक पंचायत समिति भवन के सभागार कक्ष में संपन्न होगी। फोटो कैप्शन : उपखंड कार्यालय, भवानीमंडी









