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Bureau Report
रिपोर्टर अमजद खान
लखनऊ। स्कूल की व्यवस्थाओं से संबंधित समाचार प्रकाशित करने वाले स्वतंत्र पत्रकार अमित यादव के खिलाफ दर्ज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर पत्रकारिता करते समय पत्रकार के कार्य में अनावश्यक बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। न्यायालय ने अधिकारियों को स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार और जनहित से जुड़े विषयों पर ध्यान देने की बात कही। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग को चार सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर संबंधित स्कूल में किए गए सुधारों का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी।









